IAS-IPS ऑफिसर्स को सरकार का फरमान, Share Market में निवेश करने पर देनी पड़ेगी जानकारी
Share Market Investment: शेयर बाजार हर किसी को महंगाई को मात देने वाली कमाई करने के मौके देता है। यही कारण है कि अलग-अलग पेशों के लोग भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और वैकल्पिक कमाई का स्रोत तैयार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों में कई सारे आईएएस, आईपीएस, और आईएफएस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब ऐसे अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी किया है। शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले इन अधिकारियों को अब सरकार के नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा है कि अगर शेयर बाजार या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके 6 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है, तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है। जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी तरह की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वन सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।